अवहेलना पर पुलिस करेगी सख्त कार्यवाही

पलवल.24 फरवरी।
भगत सिंह तेवतिया.
पुलिस अधीक्षक पलवल चंद्र मोहन आईपीएस ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 73 के तहत नाका/वैरिकेड्स लगाने का अधिकार है और इसके लिए उचित तंत्र भी तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नही है जो किसी प्राईवेट अथवा अनाधिकृत व्यक्ति को सडक पर बैरिकेड लगाने या नाकाबन्दी करने के लिए अधिकृत करता हो। प्राईवेट व्यक्ति द्वारा वैरिकेड्स लगाना/नाकाबन्दी करना अवैध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी थाना प्रबन्धकों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखें। साथ ही गश्त लगाने वाली टीमों, ई०आर०वी, पी०सी०आर० एवं राईडर स्टाफ को भी निर्देश दिए गए कि वे किसी भी प्राईवेट व्यक्ति को सड़क पर बैरिकेड्स/नाकाबन्दी ना करने दें और ऐसा करने वालों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
पुलिस अधीक्षक ने आमजन से कहा कि वे डायल 112 (ई आर एस एस) पर कॉल करके या संचार के अन्य माध्यमों से पुलिस प्रशासन को अवैध बैरिकेडिंग / नाकाबन्दी के बारे में सूचित कर सकते हैं ताकि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गुप्त रखा जाएगा।